धारा 309 आईपीसी क्या है आत्महत्या करने का प्रयत्न? पूरी जानकारी

नमस्कार दोस्तों

आज हम बात करने जा रहे हैं धारा 309 भारतीय दंड संहिता की जोकि आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा वह इस धारा के अंतर्गत सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी 

या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा धारा 309 भारतीय दंड संहिता मैं यही बताया गया है कि धारा 309 भारतीय दंड संहिता वही लागू होती है जहां जो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के लिए ऐसा कोई कार्य करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। न्यायालय मे बहुत से शब्द उर्दू मे लिखे जाते है जेसे की भारतीय दण्ड संहिता को उर्दू भाषा मे तजीराते हिन्द कहा जाता है असे मे बहुत सी उर्दू भाषा को प्रयोग मे लिया जाता है 

धारा 309 आईपीसी क्या है?

धारा 309 से तात्पर्य है साधारण भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि जो कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के करने के लिए कोई कार्य करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी

या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा आत्महत्या के प्रथम को यह धारा दंडित करती है इसके अनुसार जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा उस अपराध के करने के लिए कार्य करेगा वह किसी भी भांति 1 वर्ष का सादा कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा। 

धारा 309 भारतीय दंड संहिता के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल होने का प्रश्न है एक मामले में यह अभी निर्धारित किया गया था कि धारा 309 अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती और इस मामले में भी सभी न्यायमूर्ति इस बात से सहमत हैं

 कि आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय बनाए रखने की वांछनीय था और विधि आयोग द्वारा इस उपबंध को समाप्त किए जाने की सिफारिश से भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता

की धारा 309 अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है यदि इस बातों को महत्वपूर्ण माना भी जाए तो इस धारा 309 के अधीन दंड की अवधि के संबंध में न्यायालय को दिया गया विवेक का अधिकार जिसमें किसी आवश्यक न्यूनतम दंड या कारावास का दंड भी अनिवार्य नहीं है 

इस धारा की कठोरता यदि कोई हो तो को कम करता है जुर्माने की राशि के रूप में भी कोई न्यूनतम राशि अनिवार्य नहीं की गई है और दंड के रूप में जुर्माने में कम राशि भी आधी रोपित की जा सकती है उपयुक्त कारणों से यह अभी निर्धारित किया गया की धारा 309 आईपीसी अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल नहीं है।

 

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