धारा 133 मोटर यान अधिनियम की क्या है Duty of owner of motor vehicle to give information

नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मोटर यान अधिनियम की धारा 133 के बारे में क्या होती है 133 धारा मोटर यान अधिनियम की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं

Section 133 in The Motor Vehicles Act, 1988 in hindi

धारा 133 मोटर यान अधिनियम से तात्पर्य है मोटर यान के मालिक का जानकारी देने का कर्तव्य से सम्बंधित है  मोटर वाहन का मालिक, जिसका चालक या कंडक्टर इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का आरोपी है, राज्य द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी पुलिस अधिकारी की मांग पर होगा। सरकार, ड्राइवर या कंडक्टर के नाम और पते और उसके पास मौजूद लाइसेंस के बारे में सभी जानकारी दें जो उसके कब्जे में है या उसके द्वारा उचित परिश्रम से पता लगाया जा सकता है।

 

SECTION 133 MOTOR VEHUCLE ACT IN ENGLISH

Duty of owner of motor vehicle to give information.—The owner of a motor vehicle, the driver or conductor of which is accused of any offence under this Act shall, on the demand of any police officer authorised in this behalf by the State Government, give all information regarding the name and address of, and the licence held by, the driver or conductor which is in his possession or could by reasonable diligence be ascertained by him.

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  • निष्कर्ष

साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 133 मोटर यान अधिनियम की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी

कानूनी सलाह लेने के लिए अथवा पंजीकृत करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है  इन सभी सवालों से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं

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