आईपीसी की धारा 326 क्या है What is section 326 of IPC
नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 326 के बारे में क्या होती है 326 धारा आईपीसी की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं
आईपीसी की धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा सवेच्या घोर उपहती करीत करना
भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अनुसार, जो कोई, धारा 335 द्वारा प्रदान किए गए मामले को छोड़कर, स्वेच्छा से गोली मारने, छुरा घोंपने या काटने के लिए किसी उपकरण के माध्यम से या किसी भी उपकरण के माध्यम से, जो अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्वेच्छा से गंभीर चोट का कारण बनता है, वह है मौत का कारण बनने की संभावना है,
या आग या किसी गर्म पदार्थ के माध्यम से, या किसी जहर या किसी भी संक्षारक पदार्थ के माध्यम से, या किसी विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से, या किसी भी पदार्थ के माध्यम से जो मानव शरीर के लिए हानिकारक है। निगलने, या रक्त में, या किसी भी जानवर के माध्यम से प्राप्त करने के लिए, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या किसी एक अवधि के लिए कारावास के साथ, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
सजा का प्रावधान
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा से गंभीर आघात पहुंचाना
सजा – आजीवन कारावास या दस वर्ष कारावास और आर्थिक दंड
यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मध्य प्रदेश में सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
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स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट के कारण | आजीवन कारावास या 10 साल + जुर्माना | संज्ञेय | गैर जमानतीय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
SECTION 326 IPC IN ENGLISH
According to section 326 of Indian penal code, Whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a weapon of offence, is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance,
or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which it is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
SECTION 326 IPC IN MARATHI
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 326 अनुसार, कलम 335 द्वारे प्रदान केलेल्या प्रकरणाशिवाय, गोळीबार, चाकू मारणे किंवा कापण्यासाठी किंवा अपराधाचे शस्त्र म्हणून वापरल्या जाणार्या कोणत्याही साधनाद्वारे स्वेच्छेने गंभीर दुखापत केली जाते. मृत्यू होण्याची शक्यता आहे, किंवा आग किंवा कोणत्याही तापलेल्या पदार्थाद्वारे,
किंवा कोणत्याही विष किंवा कोणत्याही संक्षारक पदार्थाद्वारे, किंवा कोणत्याही स्फोटक पदार्थाच्या माध्यमाने, किंवा मानवी शरीराला श्वास घेण्यास हानिकारक असलेल्या कोणत्याही पदार्थाद्वारे , गिळणे, किंवा रक्तात मिसळणे, किंवा कोणत्याही प्राण्याद्वारे, जन्मठेपेची शिक्षा, किंवा दहा वर्षांपर्यंत वाढू शकेल अशा मुदतीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा होईल आणि दंडासही पात्र असेल.
आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत जमानत के प्रावधान
आईपीसी की धारा 326 मे अपराध एक गंभीर प्रवती का अपराध है जब कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत अपराधी होता है तो जब मुकदमा दर्ज होता है उसके पश्चात अनुसंधान अधिकारी मामले का पूरा अनुसंधान करके कोर्ट मे चार्ज शीट पेश करता है एसे मामलों मे जमानत मिलना मुस्किल सा हो जाता है क्योंकि यह अपराध एक गैर जमानतीय, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है
आईपीसी की धारा 326 क क्या है Section 326A IPC in Hindi
जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्ही भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्ही अन्य साधनों का एसा करीत करने के आशय या ज्ञान से की यह सम्मभाव्य है की वह एसी क्षति या उपहती करीत करे प्रयोग करके स्थायी या आंशिक नुकसान करीत करता है
या अंगविकार करता है या जलाता है या विकलांग बनाता है या निशक्त बनाता है या घोर उपहती करीत करता है वह दोनों मे से किसी भाति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी दंडित किया जायगा ओर जुर्माने से भी दंडनीय होगा
आईपीसी की धारा 326 ख क्या है Section 326 B IPC in Hindi
जो कोई किसी व्यक्ति को स्थाई या आंशिक नुकसान करीत करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या निशक्त बनाने या घोर उपहती करीत करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है या किसी व्यक्ति को अम्ल देता है या आम्ल देने का प्रयत्न करता है वह दोनों मे से किसी भाति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जायगा ओर जुर्माने से दंडनीय होगा |
साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 326 आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी
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मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह है पेशे से मे एक वकील हू| MYLEGALADVICE ब्लॉग का लेखक हू यहा से आप सभी प्रकार की कानून से संबंद रखने वाली हर जानकारी देता रहूँगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी | इसी अनुभव के साथ जरूरत मंद लोगों कानूनी सलाह देने के लिए यक छोटा स प्रयास किया है आशा करता हू की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे |यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है |