SECTION 498 IPC IN HINDI पूरी जानकारी

आईपीसी की  धारा 498 क्या है What is Section 498 of IPC?

नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 498  के बारे में क्या होती है 498  धारा आईपीसी की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं

विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, या ले आना या निरुद्ध रखना  आईपीसी की धारा 498 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की  पत्नी है, और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह  जानता है, या विशवास करने का कारण रखता है,

उस पुरुष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से  उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त सम्भोग करे या इस आशय से ऐसी किसी रत्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भाति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से दंडित  किया जायगा ! 

SECTION 498 IPC IN ENGLISH  

Seducing, or bringing or detaining a married woman with criminal intent – Whoever knows, or has reason to believe, any woman who is the wife of another man, and who is to be the wife of another man ,

from that man, or from any person who takes care of him on behalf of that man, with the intention of having, or by luring, to have illicit intercourse with any person, or any such person with intent to conceals or detains a girl, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

आईपीसी की धारा 498 का विवरण  –

 विवाहित  स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या ले आना या निरुद्व रखना इस धारा के अधिन दडनीय अपराध है इसके अनुसार, जो कोई किसी अन्य पुरुष की पत्नी को यह जानते हुए या यह विशवास करने का कारण रखते हुए कि वह अन्य पुरुष की पत्नी है,

उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे पुरुष के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देख रेख करता है, इस आशय से ले जाएगा, या फुसला कर ले जाएगा, कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त सम्भोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी रत्री को छिपाएगा, या निरुद्ध करेगा, वह दो वष तक के सादा या कठीन कारावास से, या जुमाने से या दोनों से दड़ीत  किया जाएगा । 

इस धारा के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त के द्वारा किसी रत्री को ले जाया जाना चाहिए, या फुसलाकर ले जाया जाना चाहिए, या छिपाया जाना चाहिए, या निरुद्व किया जाना चाहिए । वह स्त्री किसी  अन्य पुरुष की पत्नी होनी चाहिए । अभियुक्त को या तो इस बात का  ज्ञान होना चाहिए या उसके पास यह विशवास करने का कारण होना चाहिए कि वह  किसी अन्य पुरुष की पत्नी है ।

अभियुक्त के द्वारा उस  को उस पुरुष के पास से या किसी  ऐसे व्यक्ति के पास से ले जाया या फुसलाकर ले जाया जाना चाहिए जो उस पुरुष की ओर से उसकी देख रेख करता है । ऐसा करने मे अभियुक्त का आशय यह  होना चाहिए कि वह र      किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त सम्भोग करे या उक्त आशय से अभियुक्त के द्वारा उस र     को छिपाया या निरुद्ध किया जाना चाहिए ।। 

साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 498  आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी 

 कानूनी सलाह लेने के लिए अथवा पंजीकृत करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है  इन सभी सवालों से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं

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