आईपीसी की धारा 473 क्या है What is section 473 of IPC
नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा के 473 बारे में क्या होती है 473 धारा आईपीसी की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं
आईपीसी की धारा 473. अन्यथा दंडनीय कूट रचना करने के आशय से कूट कृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
जो किसी मुद्रा, पटिया छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा, या उसकी कूट कृति तैयार करेगा, उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो धारा 467 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दंडनीय है,
या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण का, उसे कूट करत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, मैं दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
SECTION 473 IPC IN ENGLISH
473 |
Making or possessing counterfeit seal, etc., with intent to commit forgery punishable otherwise |
Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any FORGERY which would be punishable under any section of this Chapter other than section 467 or, with such intent, has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. |
आईपीसी की धारा 473 का विवरण
धारा 467 से भिन्न किसी धारा के अधीन दंडनीय कोर्ट रचना करने के आशय से कूट कृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध है। इसके अनुसार, जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूट कृति तैयार करेगा
कि उसे कोई ऐसी कूट रचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो धारा 467 से भिन्न इस अध्याय की किसी धारा के अधीन दंडनीय है, या इस आशय से किसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उसे कूट कृत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, महेश 7 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 473 आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी
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मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह है पेशे से मे एक वकील हू| MYLEGALADVICE ब्लॉग का लेखक हू यहा से आप सभी प्रकार की कानून से संबंद रखने वाली हर जानकारी देता रहूँगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी | इसी अनुभव के साथ जरूरत मंद लोगों कानूनी सलाह देने के लिए यक छोटा स प्रयास किया है आशा करता हू की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे |यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है |