SECTION 107 IPC IN HINDI
नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 107 क्या है और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं
आईपीसी की धारा 107 क्या है
भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अनुसार,वह व्यक्ति किसी चीज़ के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो -उस चीज़ को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवाउस चीज़ को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयंत्र के अनुसरण में, कोई कार्य या अवैध चूक होती है; अथवा
उस चीज़ के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा जानबूझ कर सहायता करता है ।
स्पष्टीकरण 1– अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या तात्विक तथ्य द्वारा, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छा से किसी चीज़ का किया जाना कारित करता है अथवा कारित करने का प्रयत्न करता है, तो उसे उस चीज़ को करने के लिए उकसाना कहा जाता है ।
भारतीय दंड संहिता की धारा 107 (किसी बात का दुष्प्रेरण करना)
भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण के अपराध के बारे में समझाया है, दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए, और यदि वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, तो उसे वह कार्य करने से रोकने के लिए उकसाना या प्रेरित करना होता है।
सामान्यतः किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उकसाना कोई अपराध नहीं माना जाता है, किन्तु जब ऐसे किसी दुष्प्रेरण में कोई गैर क़ानूनी तत्त्व आ जाता है, तो ऐसा दुष्प्रेरण एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण के कई प्रकारों को समझाया गया है, और दुष्प्रेरण के अपराध के साथ – साथ इस अपराध की सजा के बारे में भी बताया गया है।
दुष्प्रेरण क्या और कैसे होता है
भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में दुष्प्रेरण की परिभाषा को कई उदाहरणों के साथ समझाया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है, या उस व्यक्ति को दुष्प्रेरण करता है, तो भारतीय दंड संहिता के अनुसार यह निम्न प्रकार से किया जाता है,
प्रथम
कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाता है।
द्वितीय
उस कार्य को करने के लिए उसे किसी षडयंत्र का रूप दिया जा सकता है, जिसमें संभवतः एक या एक से अधिक व्यक्ति भी सम्मिलित हो सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाने के लिए एक से एक से अधिक लोग किसी षड़यंत्र का प्रयोग करते हैं।
तृतीय
यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई अवैध या गैर क़ानूनी कार्य करने के लिए कहता है। तो इस कृत्य को भी भारतीय दंड संहिता कि धारा 107 के तहत ही अपराध माना जाता है।
दुष्प्रेरण के लिए आवश्यक तत्व
भारतीय दंड संहिता कि धारा 107 में वर्णित दुष्प्रेरण के अपराध के लिए कुछ आवश्यक तत्त्व निम्न हैं
किसी व्यक्ति को उकसाना
कानून की भाषा में उकसाने का अर्थ है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए उत्तेजित करना, सक्रीय रूप से किसी कार्य को करने के लिए कोई सुझाव देना, इसके आलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संकेत द्वारा प्रेरित करना, फुसलाना, प्रार्थना करना, विनती करना, किसी कार्य को करने या करने से रोकने के लिए उत्साहित करना।
परन्तु कोई कार्य दुष्प्रेरण की श्रेणी में केवल तभी आएगा जब वह कार्य स्वयं अपराध हो। दुष्प्रेरण मौन स्वीकृति देने से भी किया जा सकता है।
षडयंत्र
कोई व्यक्ति कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर षडयंत्र द्वारा भी दुष्प्रेरण कर सकता है, जब
दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र हों ,और
वे किसी कार्य के लिए एकत्र हों,
ऐसा कार्य षडयंत्र करके किया गया हो
ऐसा कोई कार्य करने से कोई अवैध या गैर क़ानूनी कार्य हो गया हो
सहायता द्वारा दुष्प्रेरण
सहायता करने से दुष्प्रेरण तीन प्रकार से किया जा सकता है
कोई कार्य करके
कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करके किसी अपराध के घटित होने में सहायता करता है, तो उस अपराध को कार्य करके सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कहा जाता है। उदहारण के लिए कोई व्यक्ति जानते हुए अपना मकान किराये पर दे देता है, कि उसका मकान का उपयोग अवैध कार्यो के लिए किया जायेगा।
अवैध क्रिया करके
किसी व्यक्ति का कोई कार्य क़ानूनी ढंग से करने का दायित्व होता है, और वह जान बूझकर वह कार्य गैर क़ानूनी ढंग से करता है, तो ऐसी स्तिथि में वह व्यक्ति दुष्प्रेरण का अपराध करता है।
कार्य को आसान बनाकर
दंड संहिता की धारा 107 में वर्णित स्पष्टीकरण 2 इस बात की पुष्टि करता है, कि किसी कार्य को सुगम बनाकर भी दुष्प्रेरण किया जा सकता है।
दुष्प्रेरण के लिए सजा का प्रावधान
भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में दुष्प्रेरण के लिए दंड के प्रावधान का स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसके अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, और यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति उस दुष्प्रेरित कार्य को दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप करता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय उस अपराध की सजा से दण्डित किया जाता है, जिस अपराध का उस व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया है।
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निष्कर्ष
साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 107 आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी
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107 का धारा के लिए कंप्लेंट किया है क्यों मुझ पे लेकिन मैं घर पे नही हु अभी फिर मुझे घर जाना होगा क्या मुझे सिर्फ कोई बोला है मेरे पे कंप्लेंट किया है धारा 107 लेकिन जो इंसान मेरे नाम पे कंप्लेंट किया है वो बेबुनियादी है मेरे कोई मतलब नहीं है लेकिन मुझे फसाने की कोसिस कर रहा है तोह क्या मुझे कोई प्राब्लम हो सकता है मैं दिल्ली में हु और मैं अभी घर नही जाना चाहता हु
kha ka mamla h ye
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