आईपीसी धारा 363 क्या है What is IPC Section 363
धारा 363 आईपीसी के अंतर्गत व्यपहरण करने के लिए दंड के प्रावधान बताए गए हैं जो कोई भारत में से या विधि पूर्ण संरक्षकता मैं से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा
आईपीसी की धारा 307 और धारा 361 के अंतर्गत दोनों प्रकार के व्याकरण की यह धारा दंड की व्यवस्था करती है इसके अनुसार जो कोई भारत में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा या विधि पूर्ण संरक्षक ता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा वह 7 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा
उड़ीसा उच्च न्यायालय ने यह है अभी निर्धारित किया है कि जहां किसी जनजाति में यह प्रथा हो कि पुरुष पहले किसी स्त्री को बलपूर्वक ले जाता है और फिर बाद में उसके समुदाय और पुरुष और स्त्री दोनों के परिवारों के गुरुजनों की सम्मति से उस से विवाह करता है और इस प्रथा के अंतर्गत अपील आरती के द्वारा एक विवाहिता स्त्री को पहले उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके विधि पूर्ण संरक्षक से बलपूर्वक ले जाया गया
सभी अभियुक्तों ने विधि पूर्ण संरक्षक था में से वह व्यपहरण का अपराध कार्य किया और वे सभी धारा 363 के अधीन दंडनीय है और कोई प्रथा देश की विधि के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकती परंतु क्योंकि पीड़ित के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई इसलिए सभी को कम दंड से दंडित किया गया जहां अभियुक्त ने लैंगिक संबंध स्थापित करने के आशय से एक बालिका का विवरण किया
और यह पाया गया कि वह बालिका पहले से ही संभोग करने की आधी थी और उसने अभियुक्त के साथ ऐसे संबंधों के लिए अपनी सहमति दी थी यह अभी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त विधि पूर्ण संरक्षण में से व्यपहरण के अपराध के लिए दोषी है पर बालिका की सम्मति धारा 363 के अधीन अभियुक्त के दर्द को कम कर देगी जहां विधि पूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण का अपराध कार्य करते
हुए सदोष अवरोध और सदोष परीरोध कार्य किया जाता है और वह वप्र्ण के आशीष से अलग नहीं किया जा सकता है वह व्यपहरण के अपराध का अनिवार्य अंग बन जाता है और उसके लिए अलग से दोष सिद्धि और दंड आदेश विधि के अनुकूल नहीं है
धारा 363 क आईपीसी क्या है भीख मांगने के प्रयोजन के लिए अप्रातव्य का व्यपहरण या विकलांगीकरण
जो कोई किसी अप्रातव्य का इसलिए व्यपहरण करेगा या अप्रातव्य का विधि पूर्ण संरक्षक स्वयं में होते हुए अप्रातव्य की अभिरक्षा इसलिए अभी प्राप्त करेगा कि ऐसा अप्रातव्य भीख मांगने के लिए प्रयोजन के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक के हो सकेगी दंडनीय होगा एवं जुर्माने से भी दंड नहीं होगा
आईपीसी धारा 363 . का विवरण Description of IPC Section 363
भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अनुसार, जो कोई भी भारत से या वैध संरक्षकता से किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
fence | Punishment | Cognizance | Bail | Triable |
---|---|---|---|---|
Kidnapping | 7 Years + Fine | Cognizable | Bailable | Magistrate First Class |
आईपीसी की धारा 363 व्यपहरण के लिए सजा।
अपहरण एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन व्यपहरण के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है।
धारा 363 आईपीसी व्यपहरण के अपराध को करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदान की गई सजा के बारे में बात करती है।
आईपीसी की धारा 363 के तहत दी गई सजा इस प्रकार है, “जो कोई भी भारत से या वैध संरक्षकता से किसी भी व्यक्ति का व्यपहरण करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, और वह जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।”
इसलिए, परिभाषा स्पष्ट करती है कि व्यपहरण दो प्रकार के होते हैं। यह धारा ३६३ भारत से व्यपहरण के अपराध और वैध संरक्षकता से भी दंड का प्रावधान करती है। व्यपहरण के रूपों को आईपीसी की धारा 360 और 361 के तहत परिभाषित किया गया है।
जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह खंड धारा 360 और 361 में वर्णित अपराधों के लिए सजा प्रदान करता है, हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि इन दो धाराओं के तहत क्या उल्लेख किया गया है।
धारा 360 भारत के क्षेत्र से अपहरण के अपराध को बताती है। इस धारा के तहत अपराध किसी भी व्यक्ति, पुरुष या महिला, प्रमुख या नाबालिग और उसकी राष्ट्रीयता के बावजूद किया जा सकता है।
भारत से व्यपहरण
- अपहृत पीड़िता अपराध के समय भारत में रह रही थी।
- आरोपित ने अपहृत व्यक्ति को बहला-फुसलाकर किया अपराध
- अपहरण पीड़िता या सहमति देने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना था।
- और धारा ३६१ के तहत परिभाषित अपहरण करने के लिए, आवश्यक सामग्री जो होनी चाहिए वे हैं:
- वैध संरक्षकता से अपहरण
- अगवा की गई पीड़िता नाबालिग थी जिसकी उम्र पुरुष के मामले में 16 साल से कम और महिला के मामले में 18 साल से कम थी।
- अपहृत पीड़िता एक वैध अभिभावक की देखरेख में थी
- आरोपी ने वैध अभिभावक को ऐसे रखने से पीड़ित को ले लिया या बहकाया
- आरोपी ने वैध अभिभावक की सहमति के बिना ऐसा किया।
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मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह है पेशे से मे एक वकील हू| MYLEGALADVICE ब्लॉग का लेखक हू यहा से आप सभी प्रकार की कानून से संबंद रखने वाली हर जानकारी देता रहूँगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी | इसी अनुभव के साथ जरूरत मंद लोगों कानूनी सलाह देने के लिए यक छोटा स प्रयास किया है आशा करता हू की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे |यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है |