Section 60 Crpc in hindi पूरी जानकारी

सीआरपीसी की धारा 60 क्या है What is section 60 of CrPC

नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 60 धारा सीआरपीसी  के बारे में क्या होती है  60 धारा सीआरपीसी  की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं

धारा 60 दण्ड प्रक्रिया संहिता भागने पर पीछा करके पकड लेने की शक्ति

धारा 60 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अगर कोई गिरफ्तार व्यक्ति अभिरक्षा में से निकल कर भागने का प्रयास करता है या भाग जाता है तो उस पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार होता है जिसकी अभिरक्षा में से अपराधी छुड़ा के भाग जाता है तो।देश मे कहि भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

According to Section 60 Code of Criminal Procedure, if an arrested person tries to escape from the custody or runs away, then that police officer has this right from whose custody the offender runs away. He can also be arrested.

धारा 60 क दण्ड प्रक्रिया संहिता गिरफ्तारी संहिता के अनुसार ही कि जाए

धारा 60 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार गिरफ्तारी दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार ही कि जायगी अन्य किसी विधि के अनुसार नही की जा सकती।

गिरफ्तारी और अभिरक्षा में अंतर difference between arrest and custody

गिरफ्तारी क्या है और अभिरक्षा क्या है इसके मध्य भी आपको अन्तर का मालूम होना भी बहुत जरूरी है।गिरफ्तारी में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शरीर को छु कर यह अभीभूत करा देना की आवश्यक है निर्दोष है और अभिरक्षा में यह होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किया गया वह पुलिस को सौप दिया जाता है।उसे पुलिस अभिरक्षा में सोप दिया जाता है। धारा 46 के अंतर्गत अभिरक्षा में लेने के लिए इस औपचारिकता का पालन करना यही आवश्यक है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार rights of the person arrested

भारत के संविधान के अनुसार आपके पास पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर भी कुछ अधिकार है जो निम्न प्रकार से है।

 

  • गिरफ्तार हुए व्यक्ति को गिरफ्तार होने के पश्चात अपने परिजनों व रिस्तेदारो को सूचना करने का अधिकार होता है।
  • गिरफ्तार किए गए व्यक्ति नको 24 घण्टे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है।24 घण्टे से अधिक समय के अन्दर अभियुक् मो पेश नही करते है यह एक गैर कनूनी या अवैध है।
  • गिरफ्तार व्यक्ति की आवश्क रूप से चिकित्सा रिपोर्ट करवाने का अधिकार।
  • जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको अपनी मनपसंद वकील बुलाने का अधिकार है।अगर आप वकील करने में सक्षम नही है तो आपको एक सरकार द्वारा वकील की व्यवस्था की जायेगी।
  •  जब पुलिस द्वारा कोई सवाल किए जाए आपसे ओ आपके पास एक वकील होने का अधिकार है।
  • पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को ये बताने का अधिकर है कि किस अपराध में उसे गिरफ्तार किया है अपराध जमानती है या गैर जमानती क्योकि हमारे संविधान में  दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 में यह प्रावधान है।अगर जमानती अपराध है तो पुलिस द्वारा ही जमानत दी जा सकती है और अपराध गैर जमानती है तो न्ययालय द्वारा जमानत दी जायेगी।
  • अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई गंभीर अपराध किया है तो उसे तुरंत प्रभाव से बिना देरी किये   वकील से सम्पर्क  करना चाहिए। क्योकि वकील ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको न्ययालय से जमानत जल्दी दिलवा सकता है।और पुलिस के सामने क्या बोलना है ये वकील से बदतर कोई नही जानता।
  •  गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पुलिस के सामने चुप रहने का भी अधिकार है।पुलिस के सामने कुछ बोलना नही चाहिए ना ही कुछ स्वीकार करना चाहिए।चुप रहने का अधिकार भी है आपका क्योंकि आपके द्वारा बोला गया शब्द आपके खिलाफ भी जा सकता है इसलिए आपको चुप ही रहना होता है।

साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 60  सीआरपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी 

 कानूनी सलाह लेने के लिए अथवा पंजीकृत करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है  इन सभी सवालों से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं

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