आईपीसी धारा 472 क्या है What is IPC Section 472
नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा के 472 बारे में क्या होती है 472 धारा आईपीसी की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं
आईपीसी धारा 472 धारा 467 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना
आईपीसी की धारा 472 के अनुसार जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा या उसकी कूटकति तैयार करेगा कि उस कोई ऐसी कुटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए, जो इस संहिता की धारा 467के अधीन दण्डनीय है,
या इस आशय से, किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, उस कुटकत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास से,या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
Whoever makes or counterfeits any seal, plate or other instrument for making an impression, intending that the same shall be used for the purpose of committing any forgery which would be punishable under section 467 of this Code, or, with such intent, has in his possession any such seal, plate or other instrument, knowing the same to be counterfeit, shall be punishable with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. | |||||||||||||||||
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आईपीसी धारा 472 का विवरण –
धारा 467के अधीन दण्डनीय कुटरचना के आशय से कुटकत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध है इसके अनुसार, जो कोई किसी मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने के अन्य उपकरण को इस आशय से बनाएगा
या उसकी कुटकति तैयार करेगा कि उसे कोई ऐसी कुटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए जो इस संहिता की धारा 467के अधीन दण्डनीय है, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को उस कुटकत जानते हुए अपने कब्जे में रखेगा, वह आजीवन कारावास से, या सात वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
इस धारा के अधीन अभियुक्त के द्वारा कोई मुद्रा, पट्टी या छाप लगाने का अन्य उपकरण बनाया जाना चाहिए या उसकी कूटकति तैयार की जानी चाहिए। ऐसा करने में उसका आशय उसे कोई ऐसी कुटरचना करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाना होना चाहिए जो धारा 467के अधीन दण्डनीय है
, या इस आशय से किसी ऐसी मुद्रा, पट्टी या अन्य उपकरण को, इस ज्ञान के साथ कि वह कुटकत है, अपने कब्जे में रखा जाना चाहिए। यह धारा संहिता की धाराओं 235,255 और 256 के समान है। केवल कब्जे को दण्डनीय बनाकर यह धारा अपराध की तैयारी को इस धारा के पृष्ठ भाग के अधीन दंडित करती है इस धारा के अधीन अपराध अत्यंत गम्भीर है, यह कारावास की अवधि से ही स्पष्ट है।
धारा 472 के अधीन अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय है, और यह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है ।
साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 472 आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी
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मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह है पेशे से मे एक वकील हू| MYLEGALADVICE ब्लॉग का लेखक हू यहा से आप सभी प्रकार की कानून से संबंद रखने वाली हर जानकारी देता रहूँगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी | इसी अनुभव के साथ जरूरत मंद लोगों कानूनी सलाह देने के लिए यक छोटा स प्रयास किया है आशा करता हू की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे |यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है |