धारा 91 सीआरपीसी क्या है दस्तावेज पेश करने के लिए समन? पूरी जानकारी

नमस्कार दोस्तो

आज हम बात करने जा रहे हैं धारा 91 सीआरपीसी की क्या होती है धारा 91 सीआरपीसी की धारा 91 सीआरपीसी के बारे में आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहा हूं और मेरा हमेशा से यही प्रश्न रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहू

धारा 91  सीआरपीसी के अंतर्गत क्या होता है यह धारा पुलिस के अधिकारों से संबंधित धारा है कि अनुसंधान के समय पुलिस द्वारा धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस देकर अभियुक्त को दस्तावेज पेश करने के लिए या कोई अन्य चीज पेश करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है यह अधिकार इस धारा के अंदर दिए हुए हैं आइए देखते हैं विस्तार से चर्चा करते हैं।

धारा 91 सीआरपीसी क्या है?

धारा 91 सीआरपीसी में पुलिस को अधिकार होता है कि वह जांच के समय किसी भी व्यक्ति से दस्तावेज मंगवाने के लिए धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी कर सकते हैं जब किसी न्यायालय पुलिस थाने का कोई अधिकारी यह समझता है

कि किसी अनुसंधान मैं कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज या अन्य चीजों का आना आवश्यक है और किसी व्यक्ति के कब्जे में हो वह तो अधिकारी द्वारा धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी कर के अभियुक्त को बुला सकता है

भरत सीआरपीसी ने उनके नोटिस में सब में स्थान पर उसे पेश करना हो वह लिखा होता है और हाजिर हो उसे पेश करें यह भी लिखा होता है।

यदि कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवक के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए विधि के अंतर्गत आप बंद होते हुए भी उसे पेश करने में जानबूझकर लोप करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 175 के अंतर्गत एक माह का साधारण कारावास या ₹500 तक का अर्थदंड अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है

मजिस्ट्रेट को यह अधिकार शक्ति नहीं है कि वह अन्वेषण के दौरान अभियुक्त को यह निर्देश दे कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत अपने हस्ताक्षर का नमूना दें।

 

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धारा 193 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुसंधान के समय किसी व्यक्ति को दस्तावेज मंगवाने के लिए धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी कर सकती है लेकिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में एक फैसला सुनाया गया है

जिसमें किसी व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस थाने में दिया कि किसी व्यक्ति ने मेरी जमीन हड़प के कब्जा कर

ली है जिसमें पुलिस ने उस व्यक्ति को धारा 91 का नोटिस बार-बार दिया और बार बार बुलाया तो उस व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गई और एक प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में लगाया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा धारा 91 सीआरपीसी में कहा गया कि धारा 154 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज नहीं है तो आप 91 धारा सीआरपीसी का नोटिस कैसे जारी कर सकते हैं यह आपको अधिकार है

की एफ आई आर दर्ज करने से पहले अनुसंधान करें जिसमें आप धारा 91 सीआरपीसी का नोटिस जारी नहीं कर सकते छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में भी कहा कि प्रारंभिक जांच में आप 91 का नोटिस जारी नहीं कर सकते

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4 thoughts on “धारा 91 सीआरपीसी क्या है दस्तावेज पेश करने के लिए समन? पूरी जानकारी”

  1. सर चेक के केस मेंपरिवादी सेउसके किसी अन्य प्लाट की रजिस्ट्री 91 की एप्लीकेशन मेंअभियुक्त के द्वारा मंगवाई जा सकती है क्या
    सर अमित के द्वारा अपने बचाव पक्ष मेंजिसे परिवादी ने प्लाट खरीदा हैउसी में लाया जा रहा है

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  2. Meri sister ne SSP Sahib Ko Apne pati and in- laws ke 8 persons ke khilaaf Complaint di thi . Tab inquiry mei 3 logo k khilaaf FIR u/s 406, 498 -A registered ho gyi thi .. baaki 5 log kabhi v inuiry ke Doran Mahila Thana mei pesh nhi hue thay . Unhone apne byaan mahila thaane mei meri sister k pati k haath bhjwaye thay. Ab 3 log jinke opper FIR lodge hui thi unki Anticipatory bail ho chuki hei and woh investigation bhi join kar chuke Hein. Abhi court mei unn teeno k khilaaf chalan pesh nhi hua hai ..
    Ab meri Sister ne baaki bache 5 logo k khilaf SSP Sahib Ko phir se application di ki unn 5 logo Ko bhi investigation mei Shamil Kiya jaye jinke khilaf FIR nhi hui . Kyu ki unke pass v meri sister ka dahej ka samaan and Istridhan , gold articles , cash etc Rakha hua hai .
    SP (d) Sir ke pass application mark hokar gyi tab unke office dasara sabhi 5 persons k khilaaf U/s 91 Cr.P.C ke personal appearance ke notice unke watsapp and email id pe bheje thay . Unme se koi v fixed date pe pesh nhi hua . Bt fixed date ke two days Baad unhone watsapp pe hee apna jawab send kar diya .
    Please tell me ab aage police kya karyawahi kar Sakti hei
    1.unhone dobara se personal pesh hone ka notice degi kya ??
    2. Kya Bina notice k hee unke khilaaf bhi FIR lodge ho Sakti hei kya ?
    3. Agar FIR lodge Hoti hei toh pahle wali FIR mei hee unka Naam accused list mei add hoga ya koi new FIR lodge hogi?
    4. Meri sister ne total 8 persons k khilaaf Application di hei ki Jin 3 logo pe FIR lodge hui hei unke khilaaf v aur Dhara ( sections) ki addition ki jaye bt police ne unn 3 logo k khilaaf koi bhi Notice nhi bheja ?
    Thx. With regards :
    Anil Gupta . M.no. 7696175677

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