आईपीसी की धारा 51 क्या है पूरी जानकारी

SECTION 126 IPC IN HINDI

नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीसी की धारा 51  के बारे में क्या होती है 51 धारा आईपीसी की और इसमें क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं

आईपीसी धारा 51 शपथ 

शपथ ” के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा, जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, ” शपथ ” शब्द के अंतर्गत आती है ।

आईपीसी धारा 51 का विवरण – 

इस धारा की भाषा से यह स्पष्ट है कि ‘ शपथ ‘ शब्द की परिभाषा सर्वागींण परिभाषा नहीं है ।विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान ‘ शपथ ‘ है। इसी प्रकार, विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत कोई घोषणा जो किसी लोक सेवक के समक्ष की जाए या जिसका  उपयोग न्यायालय में या अन्य कहीं पर सबूत के प्रयोजन के लिए किया जाए, ‘ शपथ ‘ है। सामान्यतः मनुष्य अपने स्वयं के धार्मिक विश्वास के आधार पर शपथ लेता है ।शपथ अधिनियम, 1969 हिन्दुओ और मुसलमानों को शपथ लेने के बजाय सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान की छूट देता है ।

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साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात धारा 51 आईपीसी की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी

कानूनी सलाह लेने के लिए अथवा पंजीकृत करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है  इन सभी सवालों से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं

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