भारत के संविधान में भारत के नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार (MOLIK ADHIKAR) 6 प्राप्त हैं पूरी जानकारी

नमस्कार दोस्तों

आज हम बात करने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों की भारत के नागरिक के क्या-क्या मौलिक अधिकार होते हैं क्या क्या उन्हें मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के बारे में हम आपसे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं या अब तक यह जानकारी पहुंचाने वाले हैं की क्या-क्या मौलिक अधिकार होते हैं 

 

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार?

हमारे भारत के संविधान में भारत के नागरिक को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है लेकिन मौलिक अधिकारों में भी कुछ संशोधन हुआ है जैसे 44 वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अनुसार कानूनी अधिकार के रूप में माना गया है

इसलिए वर्तमान समय में भारत के संविधान के अनुसार भारत के नागरिक को मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है यानी भारत के नागरिक को छह मौलिक अधिकार प्राप्त है और संविधान में यह व्यवस्था भी है कि इन में भी संशोधन किया जा सकता है भारत के नागरिक की स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को प्रावधान बनाया गया है कि स्थगित किया जा सकता है।

 

भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार निम्न प्रकार है?

भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बताए गए हैं जो निम्न प्रकार से है।

 

1 समानता का अधिकार ( Article 14 से 18)

2 स्वतंत्रता का अधिकार  (Article 19 से 22)

3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (Article 23 से 24)

4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25 से 28)

5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Article 29 से 30)

6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Article 32)

समानता का अधिकार (Article 14 से 18)

समानता के अधिकार से तात्पर्य यह है की राज्य में कानून व्यवस्था सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होगी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा राज्य में नागरिकों के प्रति किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी नियुक्ति में वे नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे किस प्रकार समानता का अधिकार भारत के नागरिक को प्राप्त है।

स्वतंत्रता का अधिकार Article 19 से 22)

स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है और कोई व्यापार करने का भी अधिकार है एवं अपनी जीविका चलाने का भी अधिकार है प्रत्येक बारिक भारत के नागरिक को बोलने का अधिकार है देश में किसी भी स्थान पर आने जाने का अधिकार है संपत्ति का अधिकार है यह सब अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के अधिकार में प्राप्त है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (Article 23 से 24)

शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है की 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जोखिम भरे काम फैक्ट्रियों में बड़ी कंपनियों में कारखानों में आदि में काम के लिए लगाया नहीं जा सकता या काम करवाया नहीं जा सकता या किसी व्यक्ति को जबरदस्ती श्रम नहीं करवाया जा सकता जो कि कानून के अनुसार दंडनीय है यह सब भारत के नागरिक के मूल अधिकारों में से एक है जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आता है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार(Article 25 से 28)

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है राज्य है किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता यह अभी भारत के मूल अधिकारों में से भारत के नागरिक को प्राप्त अधिकार है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।

 

यह भी पढे 

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Article 29 से 30)

संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार से तात्पर्य है कोई भी भारत का नागरिक अपनी भाषा लिपि को या अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है केवल जाति और भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता यह एक भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार है जो कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों में आता है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार( Article 32)

संवैधानिक उपचारों का अधिकार से तात्पर्य है यह एक भारत का प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि किसी भी उच्च न्यायालय में भारत को नागरिक आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है

इस प्रकार हमारे भारत के संविधान में यह मौलिक अधिकार बताए गए हैं जो कि भारत के नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त है या अंग्रेजी भाषा में फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है

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