नमस्कार दोस्तो
आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं अनुच्छेद( Article) 370 क्या है संविधान में क्या इसकी जगह है यह कब लागू हुआ था किस सहमति से हुआ था इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं क्या है अनुच्छेद ( Article)370 क्या-क्या प्रावधान इसमें बताए गए हैं आओ इसकी चर्चा विस्तार से करते हैं।
अनुच्छेद ( Article) 370 का विवरण?
भारत में अनुच्छेद( Article) 370 के बारे में सभी जानते होंगे इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली और 15 अगस्त 1947 के समय जब भारत आजाद हुआ था तो जम्मू और कश्मीर को भी आजादी मिल गई थी
भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहां के शासक थे जिनकी सोच अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना था लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण कर दीया और बहुत सस्ता अपने कब्जे में ले लिया
इस परिस्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू और कश्मीर के अस्थाई विलय की घोषणा कर दी
और Instruments of Accession of jammu &kashmir to india अक्षर कर दिए इस नए नवीन समझौते के तहत तीन विषयों को भारत के हवाले कर दिया गया रक्षा विदेशी मामले और दूरसंचार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने यह वादा किया कि जब तक कि जम्मू और कश्मीर के संविधान का निर्माण नहीं हो जाता जब तक भारत का संविधान राज्य के लिए अस्थाई रूप से व्यवस्था करता रहेगा.।
इस प्रकार भारत के संविधान में अनुच्छेद( Article) 370 संविधान में शामिल किया गया था ओर 17 नवंबर 1952 को लागू किया गया था।
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अनुच्छेद( Article) 370 में जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्रावधान है?
- जम्मू कश्मीर भारतीय संघ एक संवैधानिक राज्य है किंतु इसका नाम क्षेत्रफल को केंद्र सरकार जब ही बदल सकती है जबकि वहा की राज्य सरकार की अनुमति ऐसा करने के लिए प्रदान की गई हो
- जम्मू कश्मीर में रक्षा विदेश मामले दूरसंचार को छोड़कर सभी कानून बनाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी यानी किसी भी प्रकार का कानून लागू करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है।
- अनुच्छेद( Article) 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का खुद का संविधान है जो वहां का प्रकाशन चलाता है ना कि भारत का संविधान उसे चलाता है।
- जम्मू कश्मीर के पास दो झंडे हैं एक तो जम्मू कश्मीर का खुद का झंडा है और एक भारत देश का झंडा है।
- दूसरे राज्य के लोग अंदर किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते।
- जम्मू कश्मीर के लोग दो प्रकार की नागरिकता मिली हुई है एक तो जम्मू कश्मीर की और एक भारत की नागरिकता मिली हुई है।
- यदि कोई कश्मीरी महिला भारतीय से विवाह करती है तो उसके कश्मीरी नागरिक था वहां पर ही समाप्त हो जाती है।
- कोई जम्मू कश्मीर के महिला पाकिस्तान के नागरिक से विवाह करती है तो उसके नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
- कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करना भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- अनुच्छेद( Article) 370 के कारण ही देश में अगर कहीं वित्तीय संकट आता है तो आपातकाल की घोषणा करती है तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
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