ARTICLE 19 IN THE CONSTITUTION OF INDIA IN HINDI भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 क्या है पूरी जानकारी

ARTICLE 19 IN THE CONSTITUTION

नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ARTICLE 19 IN THE CONSTITUTION OF INDIA के बारे में क्या होती है ARTICLE 19 IN THE CONSTITUTION OF INDIA की और ARTICLE 19 भारत के नागरिक के लिए क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को का जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा  जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है

ARTICLE 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण Protection of certain rights regarding freedom of speech etc

(1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा
(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(बी) शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार
(सी) संघ या संगम सहकारी समिति बनाने का अधिकार 

(डी) भारत में आवागमन का अधिकार
(ई) निवास करने और बस जाने का अधिकार
(च) सम्पति को अधिग्रहण करने खरीदने और बेचने का अधिकार 44 वे संशोधन में 1978 हटा दिया गया
(छ)कोई भीं व्यापर या व्यवसाय करने का अधिकार 

(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता> भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तात्पर्य है की भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण देने एवं विचार करने का अधिकार प्राप्त है

(बी) शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन का अधिकार>

सभी भारतीय नागरिको कोअपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मलेन करने का अधिकार प्रदान किया गया है और व्यक्तियों द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है | 

(सी) संघ या संगम सहकारी समिति बनाने का अधिकार >

भारतीय सविधान के अनुछेद 19(3) के अंतर्गत भारत नागरिको को समुदायों और संघों के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है

(डी) भारत में आवागमन का अधिकार>

भारतीय सविधान के अनुछेद 19(4) भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में घूम सकते हैं |

(ई) निवास करने और बस जाने का अधिकार>

सभी भारतीय नागरिको को भारत देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्रता पूर्वक निवास कर सकते है केवल भारत के आंतरिक भाग में अधिकार है

(च) सम्पति को अधिग्रहण करने खरीदने और बेचने का अधिकार 44 वे संशोधन में 1978 हटा दिया गया>

(छ)कोई भीं व्यापर या व्यवसाय करने का अधिकार>

  भारतीय नागरिको को भारत देश के किसी भी व्यवसाय को करने का कोई भी पेशा अपनाने का कोई भी व्यापर करने का अधिकार है 

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साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात ARTICLE 19 IN THE CONSTITUTION OF INDIA जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी 

 कानूनी सलाह लेने के लिए अथवा पंजीकृत करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है  इन सभी सवालों से जुड़ी सारी जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आज आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश किए हैं

अगर आपको इस सवाल से जुड़ी या किसी अन्य कानून व्यवस्था से जुड़ी जैसे आईपीसी, सीआरपीसी सीपीसी THE CONSTITUTION OF INDIA इत्यादि से जुड़ी किसी भी सवालों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं और आपके सवालों के उत्तर को हम जल्द से जल्द देने का हम पूरा प्रयास करेंगे।

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