भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 क्या है What is Article 15 of the Constitution of India
नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 बारे में क्या होती है भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है कोनसे अधिकार वयक्ति को प्राप्त है इन सब विषयों के बारे में आज हम इस लेख के माध्यम से आप लोगों को कानूनी जानकारी से अवगत कराने वाले हैं हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कानूनी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाता रहूं
भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म – स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध -Constitution Of India Article 15 Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth –
(2) कोई नागरिक केवल, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म – स्थान या इनमें से किसी के आधार पर –
(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या
(ख) पूर्णतः या भागत राज्य – निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटो, सड़को और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग, के सम्बंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बधन या शर्त के अधीन नही होगा ।
(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सित्रियो और बालको के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नही करेंगी ।
(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिको के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नही करेंगी ।
(5) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिको के किन्ही वर्गों की उन्न्ति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए, विधि द्वारा, कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगी,
जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओ से भिन्न, शिक्षा संस्थाओ में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाए भी है,चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से सम्बंधित है ।
(6) इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात, राज्य को –
(क) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिको के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नही करेंगी; और
(ख) खंड (4) और खंड (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नगारिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नही करेंगी,
जहां तक ऐसे उपबंध, ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, प्रवेश से संबंधित है, जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा ।
स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए ” आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग ” जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूचकों के आधार पर समय – समय पर अधिसूचित किए जाएं ।
साथियों इसी के साथ हम अपने लेख को समाप्त करते हैं हम आशा करते हैं हमारा यह एक आपको पसंद आया होगा तथा समझने योग्य होगा अर्थात भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 की जानकारी आप को पूर्ण रूप से हो गई होगी
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मेरा नाम दीपेन्द्र सिंह है पेशे से मे एक वकील हू| MYLEGALADVICE ब्लॉग का लेखक हू यहा से आप सभी प्रकार की कानून से संबंद रखने वाली हर जानकारी देता रहूँगा जो आपके लिए हमेशा उपयोगी रहेगी | इसी अनुभव के साथ जरूरत मंद लोगों कानूनी सलाह देने के लिए यक छोटा स प्रयास किया है आशा करता हू की मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहे |यदि आपको कोई कानूनी सलाह या जानकारी लेनी हो तो नीचे दिए गए संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते है |