Affidavit क्या है ये कितने प्रकार के होते है पूरी जानकारी

नमस्कार दोस्तों

आज हम आपको बताने जा रहे हैं Affidavit यानी की शपथ पत्र क्या है यह कितने प्रकार के होते हैं यह कहां ओर कैसे  इस्तेमाल किए जाते हैं आजकल हम देखते हैं शपथ पत्र की यह शपथ पत्र की जरूरत लोगों को बहुत जगह पड़ती है कानूनी दांवपेच  में भी कहीं बार Affidavit देने होते हैं आज हम इस पोस्ट में शपथ पत्र के बारे में पूर्ण रूप से क्या विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे आओ हम देखते हैं इसका विस्तार से वर्णन।

Affidavit ( शपथ पत्र) क्या है? 

Affidavit शपथ पत्र क्या होता है शपथ पत्र का मतलब कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी काम को करने या ना करने के लिए की गई लिखित रूप से घोषणा को शपथ पत्र कहा जाता है यह घोषणा ऐसे व्यक्तियों के समक्ष की जाती है जोकि नोटरी पब्लिक हो या और कमिश्नर हो इन दो व्यक्तियों के समक्ष यह लिखित घोषणा की जाती है

उसे शपथ पत्र या शपथ पत्र या इससे हलफनामा भी कहा जा सकता है शपथ पत्र 50 से लेकर ₹100 तक के स्थान पर दिया जा सकता हैपहले शपथ पत्र ₹10 के स्टांप पर भी दिया जाता था लेकिन आजकल कम से कम ₹50 के स्थान पर Affidavit दिया जाता है

शपथ पत्र यह शपथ पत्र का इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जाता है सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के कार्यों में Affidavit यह शपथ पत्र का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में भी या जाति प्रमाण पत्र या मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने में या राशन कार्ड बनवाने में इत्यादि इन सब में शपथ पत्र का प्रयोग किया जाता है या शपथ पत्र देना होता है।

शपथ पत्र यह शपथ पत्र न्यायालय के अंदर अगर कोई वाद पत्र आप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसके अंतर्गत भी न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को जिससे वादी कहते हैं जिसने वाद पत्र प्रस्तुत किया है उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र देना होता है 

न्यायालय के समक्ष जो शपथ पत्र दिया जाता है वह एक साधारण पाई पेपर पर दिया जाता है उसमें स्थान की कोई आवश्यकता नहीं होती है लेकिन वह Affidavit किसी भी नोटरी पब्लिक द्वारा या और कमिश्नर द्वारा अटेस्टेड करवाना होता है।

शपथ पत्र या शपथ पत्र में दी गई जानकारी या बयान गलत नही होने चाहिए वह सत्य पर आधारित होने चाहिए। अगर एफिडेविट में जानकारी सही नहीं है यह बयान सही तरीके से नहीं दिए गए हैं तो उसके अंतर्गत जिस काम के लिए शपथ पत्र दिया गया है वह काम खारिज कर दिया जाएगा रजिस्टर्ड अथॉरिटी द्वारा।

शपथ पत्र किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेते वक्त कोई गैप होता है उसके लिए भी कॉलेज  मैं शपथ पत्र दिया जाता है यानी किए शपथ पत्र दिया जाता है

Affidavit कितने प्रकार के होते है ?

Affidavit तीन प्रकार के होते है=

  1. पहला शपथ पत्र वह होता है जहां हम किसी सरकारी संस्थान या गैर सरकारी संस्था के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र इत्यादि हम बनाते हैं तो वहां शपथ पत्र का इस्तेमाल किया जाता है या किसी प्राइवेट ऑफिस में भी शपथ पत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है शपथ पत्र के अंदर जानकारी हमेशा सही एवं सत्य होनी चाहिए नहीं तो जिस प्रमाण पत्र के लिए भी आपने आवेदन किया है वह खारिज कर दिया जाता है अथॉरिटी के द्वारा।
  2. दूसरा शपथ पत्र होता है न्यायालय के समक्ष देते हैं न्यायालय में दो प्रकार के शपथ पत्र लिए जाते हैं एक एफिडेविट वह होता है जो मौखिक रूप से से शपथ पूर्वक बयान करता है वह न्यायालय के समक्ष लिखकर देने होते हैं और दूसरा शपथ पत्र गवा के लिए होता है जोकि न्यायालय में एन आई एक्ट धारा 138 यानी कि चेक बाउंसिंग के मामलों में ज्यादातर दिया जाता या किसी सिविल वाद पत्र में शपथ पत्र गवाही के रूप में दिया जाता है यह शपथ पत्रसाधारण पाई पेपर पर दिया जाता है जिसके ऊपर न्यायालय का नाम लिखा होता है और और कमिश्नर द्वारा अटेस्टेड किया हुआ होता है जोकि हम कोई नया वाद पत्र या नया परिवाद एन आई एक्ट का दायर करते हैं उसके साथ में ही वह शपथ पत्र संलग्न किया जाता है जिसमें जानकारी पूर्ण रूप से सही वह सत्य होनी चाहिए
  3. तीसरा शपथ पत्रमें होता है जो कि उच्च न्यायालय वह उच्चतम न्यायालय के अंदर पिटीशन के साथ दिया जाता है जिसमें सभी तथ्य एवं जानकारी पूर्ण रूप से सही एवं सत्य होनी चाहिए।

गलत Affidavit (शपथ पत्र) देने की सजा?

न्यायालय के समक्ष अगर किसी व्यक्ति द्वारा गलत शपथ पत्रदिया जाता है या झूठी जानकारी के द्वारा शपथ पत्र दिया जाता है या उस व्यक्ति को मालूम होते हुए भी न्यायालय के समक्ष वह व्यक्ति शपथ पत्र प्रस्तुत कर देता है तो न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा दायर करने के आदेश प्रदान कर सकती है

एवं गलत या झूठा शपथ पत्र न्ययालय  के समक्ष झूठा सबूत पेश करने के आरोप में भी उस व्यक्ति को मुकदमा दायर करने के आदेश न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं गलत शपथ पत्रपेश करने के मामले में ज्यादा ज्यादा उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है एवं न्यायालय में झूठा सबूत पेश करने के आरोप में उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है यह न्यायालय को अधिकार होते हैं

की झूठा शपथ पत्रपेश करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अग्रिम रूप से चलाई जाए।यदि किसी व्यक्ति द्वारा अदालती कार्रवाई के बीच झूठा शपथ पत्र पेश कर किया जाता है तो जूता सबूत पेश करने के आरोप में न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर मुकदमा दायर करने के आदेश प्रदान किए जा सकते हैं 

 

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स्टांप पेपर फीस किस प्रकार होती है यह हम आपको बताएंगे स्टांप पेपर फीस स्टांप ड्यूटी एक्ट के तहत तय की गई थी लेकिन हर जगह हर स्टेट में इस टाइम ड्यूटी अलग-अलग रेट होती है स्टांप पहले ₹10 से लेकर ₹100 तक के स्टांप पेपर पर कोई भी व्यक्ति एफिडेविट बनवा सकता था लेकिन आजकल ₹10 वाले स्टांप ना होने के कारण ₹50 और ₹100 के स्टांप Affidavit बनवा जाता है

शपथ पत्र कितने रुपए के स्ट्राम बनेगा यह अथॉरिटी पर निर्भर होगा जिस प्रकार का शपथ पत्रआपसे मांगा है वह अथॉरिटी के अनुसार उतने ही रुपए के स्टांप पेपर पर देना होता है और न्यायालय के समक्ष जो शपथ पत्रप्रस्तुत होते हैं उन पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगती है वह एक साधारण उपाय पेपर पर दिया जाता है जो कि किसी भी नोटरी पब्लिक या और कमिश्नर द्वारा अटेस्टेड करवाया जाता है और न्यायालय में पेश किया जाता है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रपर ऊपर न्यायालय का नाम अंकित होता है

भाषा?

Affidavit हिंदी व इंग्लिश भाषा में दिया जा सकता है ज्यादातर निचली अदालतों में लोवर कोर्ट में एफिडेविट हिंदी भाषा में ही दिया जाता है एवं उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में एफिडेविट इंग्लिश भाषा में ही दिया जाना अनिवार्य होता है

Affidavit अटेस्टेड कैसे करवाएं और कहां करवाएं?

Affidavit अटेस्टेड करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है आपको पहले Affidavit बनवाना होता है उसके पश्चात अगर आपने किसी जन्म प्रमाण पत्र मैरिज रजिस्ट्रेशन का शपथ पत्र बनवाया है जो कि ₹50 के स्टांप पर है उसको अटेस्टेड नोटरी अधिकारी द्वारा करवाया जा सकता है जो कि भारत सरकार के द्वारा अधिकृत अधिकारी होते हैं उनके द्वारा उस Affidavit को अटेस्टेड किए करवाया जा सकता है

जो शपथ पत्रन्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हो उन्हें शपथ पत्रको ओथ कमिश्नर द्वारा अटेस्टेड करवाया जा सकता है जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं जिन्हें शपथ पत्रके लिए स्टांप पेपर की कोई आवश्यकता नहीं होती है वह एक साधारण पाई पेपर पर बनाए जाते हैं और उनके ऊपर न्यायालय का नाम अंकित होता है

 न्यायालय के समक्ष गवाह का Affidavit कैसे बनवाएं?

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने वाले शपथ पत्र कुछ इस प्रकार बनाए जाते हैं यह एक साधन प्रकार के  शपथ पत्र होते हैं जिनमें साधारण पाई पेपर पर बनवाया जाता है जिसमें न्यायालय में जिस व्यक्ति द्वारा गवाही देनी होती है उस व्यक्ति का शपथ पत्रबनवाया जाता है और एफिडेविट के ऊपर न्यायालय का नाम व क्रम संख्या एवं जिस केस में गवाही देनी है

उसके उनवान  यानी केस का टाइटल और केस नंबर डालने होते हैं उस शपथ पत्रमें वही जानकारी लिखनी होती है जो न्यायालय में उस व्यक्ति को बतानी है एवं वह जानकारी सत्य और सही होनी चाहिए वह शपथ पत्रकिसी भी और कमिश्नर के द्वारा अटेस्ट किया जा सकता है शपथ पत्र  हस्ताक्षर करने से पहले एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि कोई त्रुटि तो नहीं रही है कहीं इसलिए शपथ पत्रको पढ़ना एक बार अति आवश्यक हो जाता है

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2 thoughts on “Affidavit क्या है ये कितने प्रकार के होते है पूरी जानकारी”

  1. मेरे घर के ठीक सामने आबादी की जमीन है जिस पर कोई तीसरा आदमी आकर कब्जा कर लिया है उसको कैसे हटवाया जाय तथा कब्जा हटाने की परक्रिया क्या है ।

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